सहारनपुर। दो बहनों की बरात में उस समय हंगामा हो गया, जब केरल से विवाह दूल्हे की प्रेमिका समारोह में पहुंच गई। युवती ने दूल्हे को खुद का प्रेमी बताते हुए हंगामा कर दिया। मामला उजागर होने पर लड़की पक्ष ने शादी करने से इन्कार कर दिया। दूल्हे और उसके पिता को पुलिस के हवाले कर दिया। थाने से आरोपित दूल्हे ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया। स्वजन ने दूसरी बेटी की विदाई कर दी।
फतेहपुर थानाक्षेत्र के शेरपुर निवासी दिलबहार पुत्र इरफान की बरात मंगलवार को गागलहेड़ी में आई थी। बरातियों के खाना खाने के बाद निकाह की तैयारी थी। इसी दौरान अचानक केरल की एक युवती आ गई। युवती ने दूल्हे को खुद का प्रेमी बताया, जिससे लोग हैरत में पड़ गए।
युवती बोली- दूल्हे के साथ है संबंध
युवती ने आरोप लगाया कि उसके सात साल से दूल्हे के साथ संबंध हैं। उसे छोड़कर वह किसी और से शादी कर रहा है। युवती ने कहा कि वह किसी और लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देगी। युवती की बात सुनकर लड़की पक्ष के लोगों का गुस्सा भड़क गया। लड़की पक्ष ने निकाह करने से इंकार कर दिया
लड़की वालों ने आरोपित दूल्हे और उसके पिता को पकड़ लिया। काफी हंगामे के बाद लड़की पक्ष के लोग दोनों आरोपितों को थाने ले गए। दूल्हे ने भागने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने पकड़ लिया।
30 नवंबर को केरल में शिकायत दर्ज कराई
लड़की पक्ष ने एक बेटी की विदाई कर दी जबकि दूसरे दूल्हे के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने की तैयारी चल रही है। उधर, प्रेमिका ने 30 नवंबर को केरल में दूल्हे दिलबहार के विरुद्ध शिकायत दर्ज कराई थी। आरोपित दूल्हा केरल में फर्नीचर का काम करता था। इसी दौरान युवती के संपर्क में आया था।
लूट व हत्या के प्रयास में तीन को सात साल की सजा
वहीं सहारनपुर के देवबंद में ट्रक लूटने का प्रयास करने और चालक को जान से मारने की नीयत से गोली मारकर घायल करने के आठ साल पुराने मामले में अदालत ने तीन लोगों को सात साल सश्रम कारावास और 15-15 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता देवीदयाल शर्मा ने बताया कि 14 दिसंबर 2016 की रात अभियुक्तगण आबाद, इरशाद उर्फ छोटा और इमरान उर्फ बाटू निवासी मोहल्ला बेरियान पठानपुरा ने मोहल्ले के ही जावेद से रणखंडी रोड पर उस समय ट्रक लूटने का प्रयास किया था, जब वह ट्रक में सो रहा था। विरोध करने पर उक्त लोगों ने जान से मारने की नीयत से जावेद पर गोली चलाई, जिससे वह घायल हो गया। घायल जावेद के चाचा साकिब ने इस मामले में कोतवाली में मामला दर्ज कराया था। यह मामला देवबंद न्यायालय में चल रहा था।
मंगलवार को इस मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विनीत कुमार वासवानी ने सुनवाई की और अभियोजन व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद उक्त तीनों को दोषी मानते हुए सात वर्ष के सश्रम कठोर कारावास और 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। साथ ही अर्थदंड अदा न करने पर एक-एक वर्ष की अतिरिक्त कारावास की सजा भी सुनाई
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