Bareilly News। पत्नी की चाकू मारकर हत्या करने के आरोपित को कोर्ट ने दोषी माना। फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश रवि कुमार दिवाकर ने दोषी पति श्रवण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है।
इज्जतनगर थाना क्षेत्र निवासी कल्लू ने प्राथमिकी लिखी कि उनकी झुग्गी झोपड़ी के पास ही सीबीगंज के सनउआ निवासी उनकी बहन मीना और उसका पति श्रवण रहता था। वो सूप बनाने का काम करते थे। आरोप था कि 11 अगस्त, 2021 की रात करीब 11.30 बजे उनकी बहन मीना झुग्गी झोपड़ी के सामने चारपाई पर लेटी थी।
उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया
आरोप था कि उसी समय श्रवण बाहर से घूमता हुआ आया और बहन मीना के पेट में चाकू मार दिया जिससे वह गम्भीर रूप से घायल हो गई। अस्पताल में डाक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। मामले में कोर्ट में 10 गवाह पेश किए गए। कोर्ट ने दोषी पति श्रवण कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 50 हजार जुर्माना भी लगाया है।
कोर्ट ने की टिप्पणी
कोर्ट ने टिप्पणी की है कि हिंदू धर्म में विवाह को पवित्र माना गया है। साथ ही कहा है कि एक श्रवण कुमार वो थे जिन्होंने माता-पिता को कंधों पर उठाकर यात्रा कराई और दूसरी ओर एक श्रवण कुमार ये है जिसने बिल्कुल विपरीत काम किया।
कोर्ट ने हाल ही में एक दोषी को दी थी उम्रकैद
बरेली में एक तहेरे देवर ने अपनी भाभी के साथ कई माह तक दुष्कर्म किया। आरोपित ने पीड़िता से वादा किया था कि वह अपनी पत्नी का बच्चा उसे दे देगा। बदले में उसने महिला से 90 हजार रुपये भी लिए थे। बाद में महिला ने बच्चा लेने से मना कर दिया और अपने रुपये वापस मांगे तो आरोपित मुकर गया। आरोपित ने रुपये वापस नहीं किए। साथ ही जबरन संबंध बनाया। मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम के न्यायाधीश ने आरोपित को दोषी माना और उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया।
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