Khiron Raebareli News ! जनपद के आंगनबाड़ी केन्द्रो पर पंजीकृत गर्भवती धात्री/महिलाओं तथा 6 माह से 06 वर्ष तक के बच्चों का पोषण ट्रैकर ऐप पर फेस एथेंटिकेशन (चेहरा पहचान प्रणाली) करना अनिवार्य कर दिया गया है जिसमें समस्त लाभार्थियों की फेस की फोटो तथा ई-केवाईसी की जाएगी। बिना फेस एथेंटिकेट/ईकेवाईसी कराये पोषाहार के लाभार्थियो को पोषाहार नही दिया जायेगा।
इस विषय में प्रमुख सचिव बाल विकास पुष्टाहार द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश निर्गत किए गए है, जिसमे स्पष्ट निर्देश है कि 01 जून 2025 से पुष्टाहार वितरण हेतु फेस एथेंटिकेशन अनिवार्य होगा। इस कार्य 30 जून 2025 तक पूर्ण कराने के निर्देश दिए गए है। इसके क्रम में जिला कार्यक्रम अधिकारी विनय कुमार सिंह द्वारा जनपद के समस्त सी.डी.पी.ओ, मुख्य सेविका तथा ब्लाक को-आर्डिनेटर की विकास भवन स्थित महात्मा गांधी सभागार में समीक्षा बैठक कर इस कार्य को 30 जून तक अनिवार्यतः पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।
उन्होंने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कठोर कार्यवाही की जाएगी। फेस एथेंटिकेशन का कार्य जनपद के समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री द्वारा किया जाएगा। बैठक में समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, मुख्य सेविका, जिला समन्वयक एवं समस्त ब्लाक को-आर्डिनेटर उपस्थित रहे।