सुप्रीम कोर्ट में बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने चुनाव आयोग को तीन बिंदुओं पर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया और कहा कि आधार, राशन और वोटर कार्ड को दस्तावेजों में शामिल करने पर विचार करें।
अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने पुनरीक्षण प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई क्योंकि याचिकाकर्ताओं ने अंतरिम रोक की मांग नहीं की। चुनाव आयोग ने कहा – नागरिकता की जांच हमारा मकसद नहीं, प्रक्रिया कानून के अनुसार। जस्टिस धूलिया ने कहा – “बहुत देर हो चुकी है, ये काम पहले करना चाहिए था।” कई विपक्षी दलों के नेताओं ने पुनरीक्षण के समय पर सवाल उठाते हुए याचिका दाखिल की है।