Raebareli news ! राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली व उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ तथा मा० अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश रायबरेली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के द्वारा समाज के निम्नतम व्यक्ति/अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्य, अनैतिक, अत्याचार के शिकार लोग या ऐसे लोग जिनसे बेगार कराया जाता है, महिलाएं एवं बच्चे, मानसिक रोगी एवं दिव्यांग, अनपेक्षित अभाव जैसे बहुविनाश, जातीय हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताये हुए व्यक्ति या शहीद सैनिक के आश्रित, औद्योगिक श्रमिक, किशोर, कारागार, मनोचिकित्सक अस्पताल या मनोचिकित्सकीय परिचार्यगृह में अभिरक्षा में रखे गये व्यक्ति, समाज के प्रत्येक वर्ग का प्रतिनिधित्व एवं हर जरूरतमंद एवं पात्र व्यक्तियों तक विधिक जागरुकता एवं विधिक सहायता कार्यक्रमों की पहुँच सुनिश्चित कराने व ऐसे सभी व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय तीन लाख रुपये से कम हो को विधिक सहायता व न्याय दिलाने हेतु पराविधिक स्वयंसेवकों (Para Legal Volunteers) की नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जानी है।
निःशुल्क विधिक सहायता हेतु विधिक सेवा प्राधिकरण के अधिनियम, 1987 की धारा 9(3) के अधीन जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली में पराविधिक स्वयं सेवकों का चयन जिले स्तर एवं तहसील स्तर पर किया जाना है। आवेदक एवं पूर्व पराविधिक स्वयं सेवक भी अपना चयन/पुर्नचयन हेतु अपना आवेदन पत्र मा० जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायबरेली को सम्बोधित करते हुए फोटो युक्त बायोडाटा सहित आवेदन करें। आवेदन पत्र किये जाने का प्रारूप इस कार्यालय के नोटिस बोर्ड एवं जिला जजी के नोटिस बोर्ड पर चस्पा किया गया है।
आवेदन करने से पूर्व चयन हेतु नालसा की उक्त योजना में चयन प्रावधानों का सम्पूर्ण अध्ययन करें। इच्छुक व स्थानीय व्यक्ति जो निःशुल्क योगदान/समाज सेवा हेतु तैयार हो, आम जनता के प्रति सेवा भाव रखने वाले व्यक्ति, अपना आवेदन निर्धारित प्रारुप पर भरकर कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ए०डी०आर० सेन्टर छजलापुर, रायबरेली में स्वयं उपस्थित होकर/डाक द्वारा अन्तिम नियत तिथि 26 जुलाई 2025 तक वांछित अभिलेखों के साथ कार्यालय में जमा कर सकते है।