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UP News : सामूहिक विवाह योजना कार्यक्रम 06 मार्च को

विवाह योजना कार्यक्रम 06 मार्च को

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UP News: जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी ने बताया है कि उ०प्र० सरकार द्वारा संचालित मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग व सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना का ऑनलाइन पोर्टल संचालित है। सामूहिक विवाह कराने के लिए आवश्यक है कि कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हों, आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा अधिकतम रू0 2.00 लाख तक हो, विवाह हेतु किये गये आवेदन में पुत्री की आयु शादी की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक होनी अनिवार्य है तथा वर के लिए 21 वर्ष की आयु पूर्ण हो गयी हो। आयु की पुष्टि के लिए स्कूल शैक्षिक रिकार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होंगे।

कन्या अविवाहित हो अथवा विधवा, परित्यक्तता/तलाकशुदा जिसका कानूनी रूप से तलाक हो गया हो, का पुनर्विवाह किया जाना हो, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। विधवा की दशा में सक्षम स्तर से निर्गत पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं परित्यक्तता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु न्यायालयी आदेश की छायाप्रति ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।

आवेदिका को अपना आवेदन विभागीय वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर ऑनलाइन करना होगा। आवेदिकायें आवेदन पत्र सबमिट करते हुए उसका प्रिंट आउट अपने पास सुरक्षित रख सकती है। आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं है। समिति द्वारा शुभ लग्न के अनुसार माह 06 मार्च, 2025 को सामूहिक विवाह की तिथि निर्धारित की जा चुकी हैं।
इच्छुक पात्र जोडे अधिक से अधिक संख्या में आवेदन पत्र पोर्टल पर ऑनलाइन कराएं, जिससे समयान्तर्गत जांचोपरांत सामूहिक विवाह कार्यक्रम में सम्मिलित किया जा सके।

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